कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा - Punjab Kesari
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कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, मां

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी को दिल्ली की एक अदालत ने 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 
प्रवर्तन निदेशालय ने 20 अगस्त को पुरी को बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, मां नीता पुरी , संजय जैन और विनीत शर्मा भी आरोपी हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन पर कथित तौर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 

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मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354.51 करोड़ रुपये का चुना लगाने से जुड़ा हुआ है। बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी 2009 से ही अलग-अलग बैंकों से लोन ले रही थी और लगातार रिपेमेंट की शर्तों में बदलाव करा रही थी। बैंक की इस शिकायत को भी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में शामिल किया है।

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