कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डी. के शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत में बुधवार को पेश किया गया। मामले की सुनवाई में ईडी के शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से कहा, आयकर जांच और कई गवाहों के बयान से शिवकुमार के खिलाफ ‘अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों’ का खुलासा हुआ है।
ईडी ने कहा, शिवकुमार का आमना-सामना कई दस्तावेजों से कराना होगा और अवैध संपत्तियों के खुलासे के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया।
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राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता- अभिषेक मनु सिंघवी और दायन कृष्णन अदालत में शिवकुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुरा सीट से मौजूदा विधायक शिवकुमार मंगलवार को चौथी बार पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष यहां उसके मुख्यालय में पेश हुए थे।
कई घंटों की पूछताछ के बाद शिवकुमार को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी ने शिवकुमार, नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।