बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसद और विधायकों की विशेष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले को आज बंद कर दिया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में शत्रुघ्न सिन्हा के वकील रत्नेश कुमार ने एक आवेदन दाखिल कर पटना उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये मुकदमे में आगे की कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में मुकदमे को बंद कर दिया।
शत्रुघ्न को तेजस्वी की ओर से मिला ‘खुला आमंत्रण’
दर्ज मुकदमे के आरोप के अनुसार, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 26 अक्टूबर 2010 को पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया के गौनाहा स्थित बेलवा बहुरी गांव में बिना अनुमति हेलीकॉप्टर से पहुंचकर एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये भारतीय दंड विधान की धारा 188 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से पटना उच्च न्यायालय में इस प्राथमिकी को अवैध करार देने की याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त 2017 को प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।