लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ पर लगा जुर्माना - Punjab Kesari
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लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ पर लगा जुर्माना

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स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम और क्लीनिक का पंजीयन कराने के लिए तीस दिन की समय सीमा निर्धारित की है। लोक सेवा के तहत शामिल इस कार्य में पंजीयन व नवीनीकरण के अलावा अन्य प्रक्रिया भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के संचालन ने एमपी आंनलाईन के तहत दर्ज पंजीयन के तहत समीक्षा की तो विदिशा का एक प्रकरण लंबित पाया गया, तीस दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी सीएमएचओं कार्यालय द्वारा नर्सिंग होम का पंजीयन नहीं किया गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के संचालक डाक्टर केके ठस्सू ने विदिशा सीएमएचओं बीएम आर्य पर समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की राशि वह अपने बेतन में से सात दिनों के भीतर जमा कराए। अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्म कार्यवाही की जाएगी। लोक सेवा गारंटी में प्रक्रिया शामिल होने के बाद भी शासकीय अमले द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के संचालक ने आंनलाइन कार्य की समीक्षा की तो कई जिलो में निर्धारित समय अवधि में नर्सिंग होम और क्लिनिक के पंजीयन नहीं किए गए है। इसी के चलते विदिशा व अन्य जिलों के सीएमएचओं के खिलाफ भी अलग अलग राशि का जुुर्माना किया गया है।

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