15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर, इन 24 नियमों का करना होगा पालन - Punjab Kesari
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15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर, इन 24 नियमों का करना होगा पालन

सिनेमा लवर्स के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना जैसी महामारी के बीच अगर कोई

सिनेमा लवर्स के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना जैसी महामारी के बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है सिनेमा घर। लॉकडाउन से ही सिनेमाघर बंद हैं, जिन्हें अब खोला जा सकता है। खबर है की 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खुल सकते है। गृह मंत्रालय ने सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन कुछ शर्तों पर। सिनेमाघर खुलने के दौरान करीब 24 नियमों का पालन किया जाना है ।
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सिनेमा हॉल की कुल क्षमता में केवल 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी, सिनेमा हॉल के अंदर फेस मास्क अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई नियमों के बारे में बताया है। बता दें कि सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत हाल ही में जारी हुए लेटेस्ट अनलॉक दिशा-निर्देश में मिल गई थी। हालांकि, राज्य सरकार अपने हिसाब से तारीख तय कर सकती है, जिसमें कई राज्यों ने 30 अक्टूबर तक सिनेमाघर बंद रखने का फैसला किया है।

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इन नियमो के तहत ऑडिटोरियम का 50 फीसदी से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा यानी 50 फीसदी सीटों पर ही ऑडियंस बैठ सकेंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने के लिए भी कहा गया है और सीटों पर पहले से मार्क किया जाना आवश्यक है ताकि लोग वहां अपने हिसाब से ना बैठें। इसके अलावा सिनेमाघर में हैंड सेनिटाइटर और हाथ साफ करने किए लिए खास इंतज़ाम किए जाने चाहिए।
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बता दें कि ऑडियंस को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करने की सलाह दी जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना आवश्यक है। वहीं, पेमेंट के लिए डिजिटल मोड्स का इस्तमाल किया जाएगा और टिकट खरीद के लिए काउंटर खुले रहेंगे और भीड़ कम करने के लिए आप एडवांस बुकिंग करा सकेंगे।  

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