INX मीडिया मामले में चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया - Punjab Kesari
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INX मीडिया मामले में चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आईएनएक्स मामले में सीबीआई की ओर से सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मामला रख रहे हैं जबकि

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की दो दिन की सीबीआई की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरूवार को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें 19 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।  हालांकि पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया।
चिदंबरम ने कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल कर न्यायिक हिरासत में रहते हुए सुरक्षित नजरबंदी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा है। उन्होंने जेल प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश की भी मांग की है। गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। 
कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। विशेष अदालत ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 
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चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया। कुहाड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि कांग्रेस नेता पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। 
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज धन शोधन के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अग्रिम जमानत नामंजूर किए जाने को दी जाने वाली उनकी चुनौती को खारिज कर दिया। 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद एक अन्य विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी। आईएनएक्स मामले में सीबीआई की ओर से सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मामला रख रहे हैं जबकि चिदंरबम की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं। 
कार्यवाही के दौरान, मेहता ने न्यायाधीश को प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम और सीबीआई मामले में अपनी याचिकाओं को वापस लेने के बारे में सूचित किया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। चूंकि वह एक ताकतवर नेता हैं इसलिए उन्हें आजाद नहीं किया जाना चाहिए। 
सिब्बल ने सीबीआई का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि चिदंबरम ने जांच को प्रभावित करने अथवा इसमें कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया हो। उन्होंने आगे कहा कि आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में चिदंरबम प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं। 
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका गुरूवार को खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम आत्मसमर्पण करेंगे और प्रवर्तन निदेशालय उन्हें हिरासत में लेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे (चिदंबरम) जेल (तिहाड़) क्यों भेजा जाना चाहिए’’ और इस बात के लिए दबाव दिया कि प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए। 

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