Chandigarh Grenade Attack: एनआईए ने बब्बर खालसा के 4 आतंकियों पर आरोपपत्र दाखिल किया - Punjab Kesari
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Chandigarh Grenade Attack: एनआईए ने बब्बर खालसा के 4 आतंकियों पर आरोपपत्र दाखिल किया

एनआईए ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले में बब्बर खालसा के 4 आतंकियों पर आरोप तय किए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चार आतंकवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह संधू और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इन आतंकियों ने स्थानीय गुर्गों को रसद, फंड और हथियार मुहैया कराए थे। हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन के चार आतंकवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एनआईए द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, चंडीगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये दोनों आतंकवादी हमले के पीछे मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी गुर्गों को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया था।

विज्ञप्ति के अनुसार, सितंबर 2024 के हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था, जिसे हमलावरों का मानना ​​था कि वह घर का निवासी है। एजेंसी ने कहा, जांच से पता चला है कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था। उन्होंने रोहन मसीह और विशाल मसीह जैसे स्थानीय गुर्गों की भर्ती की थी, जिन्हें उनके सीधे निर्देशों के तहत हमले को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। जांच में पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले दो बार लक्ष्य की टोह लेने का निर्देश दिया था।

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विज्ञप्ति में कहा गया है, आर.सी.-15/2024/एन.आई.ए./डी.एल.आई. मामले में चंडीगढ़ की विशेष एन.आई.ए. अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में, सभी चार आरोपियों पर हमले की योजना बनाने और उसका समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच जारी है और एन.आई.ए. बी.के.आई. आतंकी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 14 मार्च की रात को अमृतसर के खंडवाला में ठाकुरद्वारा मंदिर में मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश व्यक्ति एक वस्तु फेंकते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे, जिसके विस्फोटक होने का संदेह है।

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