जल क्षेत्र में भारत, जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी - Punjab Kesari
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जल क्षेत्र में भारत, जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, बैठक में मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि, आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) से अवगत कराया गया।
दोनों देशों के बीच सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं। एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी ।
यूपीएससी और अफगानिस्तान के लोक सेवा आयोग के बीच एमओयू को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा आयोग (आईएआरसीएससी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकारी बयान के अनुसार, इस एमओयू से आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह उमीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके तहत सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा। इसके माध्यम से दोनों पक्ष ऐसी पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर सकेंगे जो गोपनीय प्रकृति के नहीं हो।
इसमें आवेदनों की शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली का अनुभव एवं परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने का प्रावधान किया गया है। दोनों देश विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों द्वारा पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा कर सकेंगे ।

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