बीएल अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत - Punjab Kesari
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बीएल अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के जबरिया रिटायर्ड आईएएस बीएल अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रिश्वत कांड में सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है। अग्रवाल के मुताबिक सीबीआई अब इस मामले में कोई चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते और न ही आगे की जांच कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2010 में जब अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव थे तब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराधिक साजिश के दो मामले दर्ज किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2010 में अग्रवाल को निलंबित कर दिया था।

इन मामलों को दबाने के लिए हाल ही में अग्रवाल द्वारा 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप हैं। सीबीआई की टीम ने रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। इसमें सीबीआई ने 20लाख रुपए और 2 किलोग्राम सोना बरामद किया। इस मामले को बीएल अग्रवाल और आनंद अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहकर चुनौती दी थी कि सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और गलत तरीके से कार्रवाई की है। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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