ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों को 30 दिन के भीतर उपलब्ध हो बुनियादी सुविधाएं : SC - Punjab Kesari
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ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों को 30 दिन के भीतर उपलब्ध हो बुनियादी सुविधाएं : SC

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों में सरकारों को 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन कक्षाओं के लिए

कोरोना महामारी के कारण देशभर में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों को बंद रखा गया है। जिस कारण विद्यार्थियों कि ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों में सरकारों को 30 दिनों के अंदर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक और बेसिक चीजों स्टेशनरी, और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
कोरोना महामारी के चलते बच्चे स्कूलों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, देश के अधिकतर प्राइवेट और सरकारी स्कूल केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे स्कूल और बाल देखभाल संसथान हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। जिसका कारण यही है कि उनके पास जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन स्कूलों और संस्थाओं के लिए काफी मददगार साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान आमने- सामने आ गए हैं।  

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