बाबरी मस्जिद मामला: उच्चतम न्यायालय ने फैसले के लिए समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई - Punjab Kesari
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बाबरी मस्जिद मामला: उच्चतम न्यायालय ने फैसले के लिए समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

उच्चतम न्यायालय ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में मुकदमा पूरा करने के

उच्चतम न्यायालय ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में मुकदमा पूरा करने के लिए समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है और कहा कि 30 सितंबर तक फैसला सुना दिया जाना चाहिए। 
मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 32 लोग आरोपी हैं। शीर्ष अदालत ने पूर्व में मुकदमा पूरा करने और फैसला सुनाने के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा तय की थी। 
न्यायमर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने विशेष न्यायाधीश एस के यादव द्वारा दायर की गई रिपोर्ट का संज्ञान लिया और समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी। 

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