अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी का किया दौरा, देश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना - Punjab Kesari
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अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी का किया दौरा, देश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना

Arvind Kejriwal: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार सुबह वीआईपी ब्रेक के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। यह तिरुमाला की उनकी पहली यात्रा थी।

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केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी का किया दौरा

दर्शन के बाद, मंदिर के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और पुजारियों ने रंगनायकुला मंडपम में वैदिक आशीर्वाद दिया। बाद में, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों ने उन्हें भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र प्रसाद भेंट किया। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद केजरीवाल ने कहा, “आज मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं पहली बार यहां आया हूं। मैंने सभी की भलाई और हमारे देश और खासकर दिल्ली की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।” इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों की स्थिरता को चुनौती दी गई है।

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केजरीवाल की याचिका पर जवाब

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें ईडी की शिकायतों का संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। अदालत ने ईडी के वकील को निर्देश दिया, मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की। केजरीवाल ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत द्वारा जारी समन से संबंधित उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने पूर्व नोटिस के बावजूद केजरीवाल के उनके सामने पेश न होने पर समन जारी किया था।

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दिल्ली की एक अदालत का रुख किया

इस साल की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने समन का पालन करने में विफल रहने के लिए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था। यह कार्रवाई ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। आईपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज की गई शिकायतें शराब नीति मामले के संबंध में ईडी के समन पर उपस्थित न होने पर केजरीवाल के कथित रूप से आधारित थीं।

(Input From ANI)

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