सरकार ने राज्यों की सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार के इस्तेमाल के लिए ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019’ में आधिकारिक बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह विधेयक 04 जुलाई को लोकसभा और 08 जुलाई को राज्यसभा में पारित हो चुका है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि देश के 128 करोड़ लोगों के पास आधार है। विधेयक में नये संशोधनों से धोखाधड़ पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी तथा पात्र लोगों को फायदा होगा। श्री जावड़कर ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था।
सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन से राज्यों को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे अपनी सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए भी आधार के इस्तेमाल का प्रावधान कर सकें। उन योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य बनाने या नहीं बनाने का फैसला राज्यों पर निर्भर करेगा।