गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे, जो अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस बिल के कानून बनने के बाद चार पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नया इमीग्रेशन बिल पेश करने वाले हैं। इस बिल का नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 होगा, जिसके लागू होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े चार पुराने कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा।
क्या है नया बिल?
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे भारत में विदेशियों के प्रवेश और उनके अवैध रूप से रहने पर नए सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों से भारत की नागरिकता लेता है या अगर उसके देश में रहने से से देश को कोई खतरा हो सकता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के भारत में प्रवेश करने से भारत के किसी दूसरे देश से संबंध खराब होते हैं तो भी उसे देश से निकाल दिया जाएगा।
ये चार कानून होंगे खत्म
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानून बनने के बाद भारत के चार पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इनमें विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आव्रजन अधिनियम 2000 शामिल हैं।
नए कानून के तहत क्या होगी सजा ?
इस बिल में अलग-अलग स्थितियों में उनके लिए सजा के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति वैध पासपोर्ट के बिना या फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया है और फिर भारत में प्रवेश किया है तो उसे 2 से 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बिल के तहत अगर विदेशी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले में उन्हें तीन साल तक की कैद और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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