केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सोमवार को दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पोर्टल का शुभारंभ किया। मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और OCI कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर, मौजूदा कमियों को दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पोर्टल का शुभारंभ किया।
पिछले दशक में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और OCI कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर, मौजूदा कमियों को दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए एक नया OCI पोर्टल… pic.twitter.com/dqOiC70y6q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2025
क्या है OCI कार्ड और इसके उपयोग
OCI कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो उन लोगों को भारत में रहने और यात्रा करने पर सहमति देता है जो इंडियन है लेकिन किसी अन्य देशों की नागरिकता रखते हैं। इस पोर्टल का उपयोग OCI कार्ड के लिए आवेदन करने, पंजीकरण अपडेट करने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए किया जाता है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आजीवन प्रवेश, बिना किसी वीज़ा के यात्रा और कई अन्य लाभ मिलते हैं।
2005 में OCI को शुरू किया गया था
भारत सरकार ने 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या OCI की श्रेणी की शुरुआत की थी। गृह मंत्रालय ओसीआई को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या उस तारीख को भारत का नागरिक बनने के योग्य था या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता-पोती जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
धारा 7(ए) के अनुसार
ओसीआई कार्ड नियमों की धारा 7(ए) के अनुसार, कोई आवेदक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश का नागरिक रहा हो जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो.