एयरसेल मैक्सिस : कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति की अग्रिम जमानत पर सुरक्षित रखा आदेश - Punjab Kesari
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एयरसेल मैक्सिस : कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति की अग्रिम जमानत पर सुरक्षित रखा आदेश

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने लगातार स्थगन की मांग कर रही एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा,

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका पर शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले को स्थगित करने से इंकार कर दिया। एजेंसियों ने आईएनएक्स मीडिया मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की थी। 
विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने लगातार स्थगन की मांग कर रही एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा, ‘‘मेरे लिए चीजें काफी अजीबोगरीब हो गई हैं।’’ इसके बाद अदालत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर आदेश तीन सितम्बर तक के लिए सुरक्षित रख लिया और तब तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। 

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बहरहाल, अदालत ने सीबीआई और ईडी को उस तारीख से पहले कभी भी जिरह की छूट दे दी। अदालत ने कहा, ‘‘मामले को स्थगित करने के एजेंसियों के आवेदन में मुझे कोई विशेषता नहीं दिख रही है। आप (सीबीआई, ईडी) रोजाना स्थगन क्यों चाहते हैं? आप इस तरह के तर्क एक वर्ष से दे रहे हैं।’’ 
इसने कहा, ‘‘चीजें मेरे लिए काफी अजीबोगरीब हो गई हैं। आप रोजाना स्थगन मांग रहे हैं। तीन सितम्बर को आदेश पारित किया जाएगा। उससे पहले वे जिरह कर सकते हैं।’’ इसने कहा कि दोनों मामले — एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया अलग-अलग हैं। 

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