एयरसेल-मैक्सिस मामला : सीबीआई अदालत ने चिदंबरम को दी अग्रिम जमानत - Punjab Kesari
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एयरसेल-मैक्सिस मामला : सीबीआई अदालत ने चिदंबरम को दी अग्रिम जमानत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले

एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से सात अगस्त तक के लिए आज राहत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने आज सुबह चिदंबरम की ओर से दी गयी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दी।

सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में 19 जुलाई को दायर आरोपपत्र में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को नामित किया है। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोपपत्र दायर किया है, जिसपर 31 जुलाई को सुनवाई होनी है।

सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने कैसे 2006 में एक विदेश कंपनी को विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दे दी जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े धन शोधन के एक अलग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की है। चिदंबरम और कार्ति दोनों ने ही सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों से इनकार किया है।

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