मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद Google ने TikTok App को भारत में किया ब्लॉक - Punjab Kesari
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मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद Google ने TikTok App को भारत में किया ब्लॉक

भारत में टिक टॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन

भारत में पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक को गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बैन कर दिया है। अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप्प से टिकटॉक वीडियो ऐप्प को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मंगलवार को गूगल और एप्पल को अपने ऐप स्टोर से चीनी वीडियो एप्लिकेशन टिक टॉक को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद यह कदम सामने आया है।

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गौरतलब है की मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है।

Madras High Court

बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। टिकटॉक ऐप्प पर यह फैसला तब आया जब एक व्यक्ति ने इस पर प्रतिबंध के लिए एक जनहित याचिका दायर की।

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आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एप्पल और गूगल को एक लेटर भेजा था। सरकार ने गूगल और एपल को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है।

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भारत में टिक टॉक ऐप्प अभी भी ऐप्पल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था। गूगल ने एक बयान में कहा कि यह इस ऐप्स पर टिप्पणी नहीं करता है लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है। हालांकि, गूगल के इस कदम पर टिकटॉक की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

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मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कोर्ट ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था। बता दें कि टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है।

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यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है. टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

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