5 मई को तीसरी शादी करना चाहता है अबू सलेम, पुलिस ने खारिज की अर्जी - Punjab Kesari
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5 मई को तीसरी शादी करना चाहता है अबू सलेम, पुलिस ने खारिज की अर्जी

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1993 मुंबई धमाकों के दोषी अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबू सलेम की 5 मई को प्रस्तावित शादी अब नहीं हो पाएगी। नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आजमगढ़ (उप्र) निवासी डॉन की पैरोल की अर्जी कोंकण के डिवीजनल कमिश्नर ने खारिज कर दी है। सलेम ने ठाणे की मुंब्रा निवासी महिला से शादी करने के वास्ते पैरोल पर 40 दिनों के लिए रिहा करने की अपील की थी।

अधिकारी ने बताया कि उम्र कैद की सजा काट रहे सलेम की अर्जी फैसले के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर (डीसी) के पास भेजी गई थी। डीसी ने सलेम की सुरक्षा का हवाला देते हुए तीन दिन पहले उसकी अर्जी खारिज कर दी।

अधिकारी ने बताया कि अर्जी खारिज करने से पहले डीसी ने ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय से एक रिपोर्ट मांगी थी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले सलेम ने अपने आवास का पता मुंब्रा का दिया है। डीसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट पाने के बाद पैरोल के लिए उसकी अर्जी खारिज कर दी

बता दे कि पुलिस ने डॉन की होने वाली पत्नी कौसर बहार और उसके परिजनों से पूछताछ की है। कौसर के बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 मई को अबू सलेम पैरोल पर बाहर आकर उससे निकाह करना चाहता है। हालांकि नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सलेम की पैरोल अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

ऐसा पहली बार नहीं है जब अबू सलेम ने निकाह के लिए पैरोल पर बाहर आने की अर्जी दी हो। इससे पहले भी सलेम ने पेशे से वकील कौसर बहार से शादी करने को लेकर टाडा कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो अबू सलेम को शादी करने के लिए पैरोल नही दे सकते, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

गौरतलब है कि साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सलेम को अदालत ने दोषी ठहराया था। 1993 में हुए इन सीरियल ब्लास्ट में कुल 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 713 अन्य घायल हुए थे। इस केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराकर स्वदेश लाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत से सजा मिलने के बाद सलेम को नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद किया गया था।

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