दोबारा शादी के लिए अबू सलेम ने मांगी 45 दिन की पैरोल, पुलिस ने की अर्जी खारिज - Punjab Kesari
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दोबारा शादी के लिए अबू सलेम ने मांगी 45 दिन की पैरोल, पुलिस ने की अर्जी खारिज

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1993 मुंबई बम धमाकों के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने दोबारा शादी करने के लिए 45 दिन की पैरोल की मांग की थी लेकिन नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पैरोल देने से इनकार कर दिया है। अबू सलेम ने 16 फरवरी को मुंबई की तलोजा जेल अधिकारियों को अर्जी दी और उस अर्जी में उसने 45 दिन की पैरोल यानी अस्थायी जमानत याचिका की मांग की।

अर्जी में अबू ने लिखा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो सयैद बहार कौसर उर्फ हिना से शादी करना चाहता है जिसके लिए उसे 45 दिन की अस्थायी जमानत चाहिए। अपने प्रार्थना पत्र में सलेम ने लिखा कि वो 12 साल, 3 महीने, 14 दिन से जेल में है और इतने सालों में उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। जेल में सलेम के व्यवहार को देखते हुए उसकी अर्जी कोकण विभाग के डिविजनल कमिश्नर को सौंप दी गई।

पूरे मामले को देखने के बाद उसकी अर्जी 5 अप्रैल को थाणे पुलिस कमिश्नर के पास भेजी गई उसके बाद आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन भेजी गई। इस पत्र के मिलने की पुष्टि ठाणे के पुलिस ​कमिश्नर ने भी की है। ठाणे के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि हां, हमें शादी के लिए 45 दिन की पैरोल देने का आवेदन अबू सलेम ने दिया था। अबू सलेम 5 मई को शादी करना चाहता था। हम इस मामले को देख रहे थे। पुलिस ने हिना के परिवार वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे। अपनी याचिका में सलेम ने लिखा था कि वह 45 दिन की पैरोल के दौरान मुम्ब्रा में हिना के घर पर रहेगा।

बता दें कि सलेम की पहली शादी 1991 में मुंबई की रहने वाली 17 वर्षीय समायरा जुमानी के साथ हुई थी। जिसके साथ उन्हें दो बच्चे हैं और अब वह अमेरिका में रह रही हैं। इसके बाद वह अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ भी रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं।

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