Abbas Ansari की जमानत याचिका पर Supreme Court ने ईडी को जारी किया नोटिस
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Abbas Ansari की जमानत याचिका पर Supreme Court ने ईडी को जारी किया नोटिस

Abbas Ansari

Abbas Ansari Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया है।

Highlights

  • Abbas Ansari की जमानत याचिका पर सुनवाई पर सहमति
  • Supreme Court ने ईडी को जारी किया नोटिस
  • रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण का आरोप

जमानत याचिका पर Supreme Court ने ईडी को जारी किया नोटिस

जस्टिस एमएम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी(Abbas Ansari) की विशेष अनुमति याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के अपने आदेश में अब्बास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, उसने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे।

अब्बास अंसारी पर ED का आरोप

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा था, “यह अदालत पीएमएलए की धारा 45 के संदर्भ में पहली नजर में यह संतुष्टि देने में असमर्थ है कि आवेदक दोषी नहीं है या फिर वह जमानत पर रहते समय कोई अपराध नहीं कर सकता।”कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले में ED द्वारा पेश किए गए मनी ट्रेल का भी संज्ञान लिया। बयान में कहा गया है कि मनी ट्रेल अंसारी को दो कंपनियों- मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज से धन के लेनदेन से जोड़ता है। ईडी का आरोप है कि अंसारी ने इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था।

रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण का आरोप

ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। पहले आपराधिक मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि एक निर्माण कंपनी के भागीदारों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया था।

स्कूल बनाने के बहाने विधायक कोष से लिया धन

वहीं, दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने एक स्कूल बनाने के लिए विधायक कोष से धन लिया था। लेकिन, कोई स्कूल नहीं बनाया गया और जमीन का इस्तेमाल कृषि के लिए किया गया। तीसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन हड़प ली और एक अवैध मकान बना लिया।

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