आधार लिकिंग : SC का फैसला आने तक बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट के लिए आधार जरूरी नहीं, डेडलाइन बढ़ी - Punjab Kesari
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आधार लिकिंग : SC का फैसला आने तक बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट के लिए आधार जरूरी नहीं, डेडलाइन बढ़ी

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आधार लिकिंग को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है।

आधार लिंकिंग को लेकर मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। इस अहम सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सरकार आधार लिंकिंग पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि, अदालत ने ये भी कहा कि लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी के मामलों मे आधार लिंक की समय सीमा पहले की तरह लागू रहेगी।

आपको बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण वित्त वर्ष के अंत में देशवासियों के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी।

अदालत ने कहा था कि बैंकों और अन्य संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक करने की अंतिम तिथि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में संकेत दिया था कि अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है।

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