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केंद्र सरकार को करारा जवाब, वक्फ पर SC की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद Kiran Kumar

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, वक्फ पर अहम टिप्पणी

कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर अंतरिम निर्देशों का स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार के लिए कड़ी फटकार बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में कोई गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होगा और संपत्तियों की स्थिति यथावत रहेगी।

कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देशों का स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार के लिए कड़ी फटकार बताया। एएनआई से बात करते हुए चमाला ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश देकर करारा तमाचा मारा है कि अगली सुनवाई तक बोर्ड में कोई गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होगा और साथ ही संपत्तियों की स्थिति पर यथास्थिति बनी रहेगी… हम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।” इसके अलावा, नेशनल हेराल्ड मामले पर तेलंगाना के नेता केटी रामा राव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चमाला ने तुलना को “अपरिपक्व” बताते हुए खारिज कर दिया।

उन्होंने दावा किया, “केटीआर को यह समझना चाहिए कि इस तुलना में राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने जो कंपनी बनाई थी, उसने कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया था। ईडी ने केवल भाजपा के दबाव के कारण उनके नाम शामिल किए। केटीआर की तुलना अपरिपक्व है।” इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल से आश्वासन दर्ज किया कि वक्फ बोर्ड या परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा।

इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन पर ध्यान दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्फ संपत्तियां, जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित की गई संपत्तियां शामिल हैं, की पहचान नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ अधिनियम एक सुविचारित कानून है और केंद्र को भूमि को वक्फ के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा और जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने पहले भी कानून के कुछ पहलुओं को सकारात्मक माना था और दोहराया था कि इस स्तर पर इस अधिनियम पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि मामले के विचाराधीन रहने के दौरान वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव किया जाए। पीठ ने दोहराया कि इसका उद्देश्य मौजूदा स्थिति को बिना किसी बदलाव के बनाए रखना है, जबकि मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

इस अधिनियम को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें कहा गया कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को संसद द्वारा दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित किए जाने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी।

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