1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार को उम्रकैद, कांग्रेस की चुप्पी पर अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाए सवाल - Punjab Kesari
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1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार को उम्रकैद, कांग्रेस की चुप्पी पर अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने सज्जन कुमार को बर्खास्त नहीं किया: वीरेंद्र सचदेवा

साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले का बाद भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1984 का नरसंहार मानवता को शर्मसार करने वाला था। अदालत ने एक मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है, लेकिन कांग्रेस खामोश है।

उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वे जवाब दें कि आज भी क्या मजबूरी है कि सज्जन कुमार को बर्खास्त नहीं कर रहे। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस ने सिखों के साथ बेइंसाफी की, जिन लोगों ने सिखों के गले में टायर डालकर आग लगाने का काम किया, कांग्रेस ने उन्हें इनाम देने का काम किया था। अदालत ने जो फैसला दिया है, मैं उसके लिए अदालत का धन्यवाद करता हूं। इस पाप की सजा मिलनी जरूरी थी।

भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि सिख समाज की मांग है कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एसआईटी बनाई। 30 साल तो सज्जन कुमार को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलरहीथी। जब से पीएम मोदी आए और एसआईटी बनी है, उसके बाद कार्रवाई हुई है। हम पीएम मोदी का पूरे सिख समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि जिसने भी गलत काम किया हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। साल 1984 में पंजाब के लोगों को शहीद किया गया था। हम चाहते हैं आरोपियों को सजा मिले। सज्जन कुमार को सजा मिली, अच्छा हुआ।

उल्लेखनीय है कि साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने का है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। अदालत ने गत 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

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