1984 सिख विरोधी दंगा मामला : SC ने CBI से सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर स्थिति रिपोर्ट मांगी - Punjab Kesari
Girl in a jacket

1984 सिख विरोधी दंगा मामला : SC ने CBI से सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

NULL

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 1984 के सिख विरोधी दंगे के सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मुकदमे की प्रगित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे इस पूर्व सांसद की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 अप्रैल के लिये सूचीबद्ध कर दी।

 न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से सीबीआई ने कहा कि तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार 1984 में राजधानी में सिखों के नरसंहार के ‘सरगना’ थे। जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘सिखों का नरसंहार एक बर्बर अपराध था। वह (कुमार) नेता थे और इसके सरगना थे।’’ उन्होंने कहा कि अगर सज्जन कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो यह न्याय का मखौल होगा क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित एक अन्य मामले में पटियाला हाउस की अदालत में उन पर मुकदमा चल रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह कुमार की जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

 सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के आदेश पर सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय सज्जन कुमार को एक और दो नवंबर, 1984 की रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राज नगर पार्ट-1 में पांच सिखों को जिंदा जलाने और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आग लगाने की घटना से संबंधित मामले में सजा सुनाई थी।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मार कर हत्या किये जाने के बाद बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे भड़क गये थे। इन दंगों में अकेले दिल्ली में ही 2700 से अधिक मारे गये थे। सीबीआई ने हाल ही में शीर्ष अदालत में सज्जन कुमार की जमानत का विरोध करते हुये कहा था कि उनका ‘‘काफी राजनीतिक रसूख’’ है और वह गवाहों को आतंकित और प्रभावित करने में सक्षम हैं। इससे अदालत में लंबित एक अन्य मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।