हेलीकॉप्टर घोटाला : रतुल पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका ली वापस - Punjab Kesari
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हेलीकॉप्टर घोटाला : रतुल पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका ली वापस

रतुल पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं और वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में धन शोधन

व्यावसायी रतुल पुरी ने अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई से पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाने का निचली अदालत को निर्देश देने के लिये दायर याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली। पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं और वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में धन शोधन मामले में आरोपी हैं। 
रतुल पुरी ने उन्हें गिरफ्तारी से मिली छूट की अवधि भी एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभी तक प्राथमिकी और पीएमएलए (धन शोधन निरोध कानून) के प्रावधान 50 के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की उनकी अर्जी पर भी फैसला नहीं किया है। 
रतुल के वकील ने जब याचिका वापस लेने का अनुरोध किया तो न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इसकी अनुमति देते हुये उसे खारिज कर दिया। निचली अदालत ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा कहा था कि इस पर छह अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा। 
पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमान याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन ईसीआईआर और पीएमएलए के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और अब क्या किया जा सकता है, जबकि निवली अदालत आज ही फैसला सुनाने वाली है। 
वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से पेश वकीलों डीपी सिंह और अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत के जज ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर एक साथ फैसला करेंगे। निचली अदालत ने पुरी ने मंगलवार तक गिरफ्तारी से छूट दी है। हिन्दुस्तान पावरप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए 27 जलाई को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। 

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