सरकार ने निजी संस्थाओं पर परमाणु खनिजों के खनन पर रोक लगाई - Punjab Kesari
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सरकार ने निजी संस्थाओं पर परमाणु खनिजों के खनन पर रोक लगाई

केवल राज्य संचालित कंपनियों को ही देश के रणनीतिक हितों को ‘‘सुरक्षित रखने’’ के लिए परिचालन अधिकार प्रदान

नयी दिल्ली : सरकार ने निजी संस्थाओं द्वारा परमाणु खनिजों के खनन पर रोक लगा दी है तथा केवल राज्य संचालित कंपनियों को ही देश के रणनीतिक हितों को ‘‘सुरक्षित रखने’’ के लिए परिचालन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। एक गजट अधिसूचना में शनिवार को यह जानकारी दी गई है। 
परमाणु खनिज जरकोनियम, मोनाजाइट और थोरियम देश के कई समुद्र तटों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अधिसूचना में कहा गया है जरकोनियम, हेफनियम और थोरियम देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक तत्व है। 
इसमें कहा गया है, ‘‘केन्द्र सरकार अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 2002 के तहत देश में.. सरकारी या सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्व वाले निगम के अलावा किसी भी व्यक्ति पर किसी भी अपतटीय क्षेत्र में परमाणु खनिजों के संबंध में परिचालन अधिकारों के अनुदान पर प्रतिबंध लगाती है।’’ 

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