मालेगांव बम विस्फोट के संबंध में कोई जानकारी नहीं : प्रज्ञा सिंह - Punjab Kesari
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मालेगांव बम विस्फोट के संबंध में कोई जानकारी नहीं : प्रज्ञा सिंह

भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार

भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में कहा कि मालेगांव विस्फोट के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 
सुश्री सिंह को कल अदालत में हाजिर होना था लेकिन वह तबीयत ठीक नहीं होने का कारण बता कर अदालत में हाजिर नहीं हो सकी। सुश्री सिंह आज दो लोगों की मदद से अदालत में चल कर पहुंची और विशेष न्यायाधीश वी एस पडालकर के प्रश्न पर कहा, ‘‘मालेगांव धमाकों की मुझे कोई जानकारी नहीं है।’’ 
न्यायाधीश ने जब उनसे पूछा, क्या आप जानती हैं या आपके वकील ने आपको इस बारे में बताया है कि अभियोजन पक्ष ने अब तक कितने गवाहों की जांच की है इस पर सुश्री सिंह ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता।’’ जज ने दूसरा सवाल पूछा, अब तक जांच में गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। आपका क्या कहना है? उन्होंने जवाब दिया, ‘‘मुझे नहीं पता।’’ एक अन्य आरोपी सुधाकर द्विवेदी ने भी कहा कि उन्हें मालेगांव बम विस्फोट मामले में कोई जानकारी नहीं है। सुश्री सिंह दो बार अदालत में हाजिर नहीं होने के बाद आज अदालत मे पेश हुई थी। 
मुंबई की एनआईए कोर्ट ने तीन जून को साध्वी प्रज्ञा को हर हफ्ते अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। उन्होंने बीमारी और संसद में औपचारिकताएं पूरी करने का हवाला देकर पेशी से छूट दिए जाने की गुजारिश की थी, लेकिन विशेष अदालत ने इससे इनकार कर दिया था। 
इस मामले के अन्य आरोपी भी अदालत में हाजिर थे। न्यायाधीश ने सप्ताह में एक बार अदालती कार्यवाही में शामिल होने का आदेश दिया है। 
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 में मालेगांव धमाके में सात लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंपी थी। इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को 24 अक्टूबर, 2008 को गिरफ्तार किया गया था। तीन आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। 
अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा को नौ साल कैद में रहने के बाद सशर्त जमानत दी गई है।

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