भाजपा और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश भूमि नियम का किया बचाव - Punjab Kesari
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भाजपा और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश भूमि नियम का किया बचाव

कांग्रेस और भाजपा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के उस कानून का समर्थन किया जिसके तहत राज्य में

शिमला : कांग्रेस और भाजपा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के उस कानून का समर्थन किया जिसके तहत राज्य में जमीन खरीदने पर नियंत्रण है। दोनों पार्टियों का कहना है कि इस नियम की तुलना अनुच्छेद 370 और 35 ए से नहीं हो सकती है जिसके तहत जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। 
सोमवार को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। वहीं अनुच्छेद 371 के तहत कुछ अन्य राज्यों में जमीन और संपत्ति खरीद पर रोक है, जो अब भी लागू है। 
हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो लोग जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, वहीं हिमाचल कानून के बारे में भी ‘गलत जानकारी’ फैला रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का किराया एवं भू सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 पूरी तरह से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए से अलग है। 
वहीं कांग्रेस ने भी धारा 118 का बचाव किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राज्य में छोटे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया था। 
उन्होंने कहा कि यहां कोई भी घर खरीदने और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है लेकिन उसे राज्य सरकार के समक्ष अपने फैसले और इरादे को सही साबित करना होगा। 
राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राज्य में उद्योगपतियों को जमीन मुहैया कराने के लिए धारा 118 के नियमों में ढील देना चाहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ‘हिमाचल बचाओ’ अभियान शुरू किया है। 

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