दिल्ली हाईकोर्ट का नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार, लुक आउट नोटिस पर मांगा जवाब - Punjab Kesari
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दिल्ली हाईकोर्ट का नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार, लुक आउट नोटिस पर मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। साथ ही

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 
न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय नरेश गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह उन्हें कोई अंतरिम राहत करते हुए यह टिप्पणी की। 
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नरेश गोयल ने इस आधार पर लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया। नरेश गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे। 

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