गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर अगस्त में सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता अहमद पटेल की उस याचिका पर छह अगस्त

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता अहमद पटेल की उस याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। 
यह मामला पटेल के 2017 में राज्यसभा के लिए चुने जाने से संबंधित है जिसे भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 
गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने राजपूत की चुनाव याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय के इस फैसले को पटेल ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। 
सर्वोच्च अदालत ने 26 अक्टूबर 2018 के उच्च न्यायालय के एक आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था जिसके मुताबिक राजपूत के आरोपों पर सुनवाई की जरूरत है। 
पटेल ने उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में तीन याचिकाएं दायर की थीं जिन्हें सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक साथ संलग्न कर इनके निस्तारण के लिये 6 अगस्त की तारीख तय कर दी। 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी चल रही सुनवाई जारी रहेगी और पक्ष, साक्ष्यों को दर्ज करा सकते हैं। 
सर्वोच्च अदालत ने तीन जनवरी को पटेल से कहा था कि वह राजपूत की चुनावी याचिका पर मुकदमे का सामना करें। राजपूत ने निर्वाचन आयोग द्वारा दो बागी विधायकों के मतों को अवैध करार देने को चुनौती दी थी। 
भाजपा नेता का दावा था कि अगर इन मतों की गिनती की जाती तो वह पटेल को हरा देते। बागी कांग्रेसी विधायकों के मतों को खारिज करने के बाद पटेल को विजेता घोषित किया गया था। 

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