एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को 9 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से छूट - Punjab Kesari
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एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को 9 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से छूट

विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलील के बाद राहत नौ अगस्त तक

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट नौ अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलील के बाद राहत नौ अगस्त तक बढ़ा दी। 
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने इस मामले में दलील रखने के लिए और समय की मांग की। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिए जाने में की गयी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। 

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इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 1 अगस्त को बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईडी ने सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की है। 

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