राधे मां के खिलाफ शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई : हाईकोर्ट - Punjab Kesari
Girl in a jacket

राधे मां के खिलाफ शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई : हाईकोर्ट

NULL

चंडीगढ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज कपूरथला जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूछा कि स्वयंभू साध्वी  सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने के लिये उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये। न्यायमूर्ति दया चौधरी की एक सदस्यीय पीठ ने फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मिथल द्वारा दायर शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ निर्देश जारी किये। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अक्तूबर को होगी। शिकायतकर्ता के वकील कृष्ण सिंह डडवाल ने कहा, उच्च न्यायालय ने कपूरथला के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत के (पूर्व के) आदेश की इरादतन अवहेलना करने पर अवमानना की कार्वाई क्यों न की जाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 20 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।