हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को प्रदेश में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों के शत- प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिशिचित करने के संबंध में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि नए कानूनों को धरातल पर लागू करने के लिए ढांचागत विकास के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे।इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता… pic.twitter.com/RHo1GSdkhx
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 10, 2025
पीड़ितों को मिलेगा जल्द न्याय
नए प्रावधानों के अनुसार, पुलिस थानों में, हाई स्पीड इंटरनेट व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी और गवाही, जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए जिससे पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि गवाहों की गवाही हेतु अदालतों के साथ समन्वय करके व्यवस्था तैयार की जाए। प्रदेश में 23 मोबाइल फॉरेन्सिक साइंस यूनिट संचालित हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर 40 की जाएगी।
अधिकतर प्रावधानों को लागू किया
CM नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि जीरो एफआइआर की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, इंटर-स्टेट जीरो एफआईआर पर भी निगरानी रखी जाए और संबंधित एजेंसी को एफआईआर त्वरित भेजी जाए ताकि न्याय मिलने में देरी न हो। बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिकतर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के साथ शत-प्रतिशत एकीकरण किया जा चुका हैI