लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए : अनिल विज - Punjab Kesari
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लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए : अनिल विज

विज ने कहा कि कानून की जरूरत इसलिए है, क्योंकि यह देखा गया है कि लोग परामर्शों का

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना महामारी जैसी भयावह आपदा को देखते हुए कहा कि यदि सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इसकी वजह से कोरोना संक्रमण के मामलों में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा।
अनिल विज ने आगे बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखकर क़ानून बनाना चाहिए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना है। विज ने कहा कि कानून की जरूरत इसलिए है, क्योंकि यह देखा गया है कि लोग परामर्शों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमें कोई व्यवस्था विकसित करनी होगी। नियम बनाने होंगे और उन्हें कानूनी रूप देना होगा। इनके उल्लंघन को अपऱाध बनाया जाए।’’
आपको बतादें कि विज के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं।
विज ने कहा, “यह मेरा सुझाव है कि अगर हमें कोरोना वायरस के साथ रहना है, तो हमें नए कानून और नियम बनाने होंगे। एक कानून होना चाहिए जो सामाजिक दूरी को लागू करेगा और बाहर जाने पर लोगों के लिए छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।“ उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस की स्थिति लंबे वक्त जारी रहती है तो यह लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाएगा।

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