हरियाणा के जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुए गैंगरेप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को विशेष आदेश दिया है। हरियाणा हाई कोर्ट से कहा है कि आरोपियों की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और अगले 5 महीने के भीतर इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक तब तक बरकरार रहेगी जब तक मामला अदालत में लंबित है।
हालांकि इस मामले के तीसरे आरोपी विकास गर्ग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। वह अपील के दौरान जमानत पर बाहर रहेगा। वहीं मामले के दो अन्य आरोपी हार्दिक और करम मामले की सुनवाई पूरी होने तक जेल में ही रहेंगे। बताते चलें कि बीते साल 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर आरोपी छात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों को सरेंडर करना था लेकिन वह उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। पिछले साल सितंबर में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के तीन छात्रों की सजा को निलंबित कर दिया था।
आरोपियों को दो साल पहले यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली छात्रा को ब्लैकमेल करने और गैंगरेप करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी हार्दिक और उसके दोस्त करण को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी, जबकि तीसरे दोषी विकास गर्ग को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तीनों ने हाईकोर्ट से अपील लंबित होने की वजह से जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। उनकी अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और शर्त लगा दी कि इस दौरान तीनों देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
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