पोते की सगाई के लिए ओपी चौटाला को मिली एक हफ्ते की पैरोल - Punjab Kesari
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पोते की सगाई के लिए ओपी चौटाला को मिली एक हफ्ते की पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। चौटाला को सिर्फ एक हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा किया गया है। चौटाला ने अपने पोते अर्जुन चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए चार सप्ताह की पैरोल मांगी थी। पोते की सगाई 18 जुलाई को होने जा रही है। उनकी याचिका पर ही दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था।
जस्टिस आईएस मेहता ने चौटाला को 50 हजार के निजी मुचलके पर पैरोल दी है। इस दौरान बेंच ने कहा कि वे जेल नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इससे पहले चौटाल के वकील अमित साहनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें पिछले डेढ़ सालस से पैरोल नहीं मिली है। चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें इस साल मई महीने में भी 14 दिन की फरलो मिली थी। इसके बाद उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया था। चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पूर्व सजा माफ करने की अर्जी लगाई हुई है। 
हाईकोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए हुए हैं। हालांकि अभी यह याचिका दिल्ली सरकार के पास विचाराधीन है। रोहिणी स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व तीन दोषियों को दस-दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। इन पर हरियाणा में आयोजित 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में धांधली करने का आरोप था। इसके अलावा चौटाला, उनके पुत्रों अजय व अभय पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है।

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