Liquor Rule In Metro: शराबियों पर सख्त हुई हरियाणा सरकार, प्रदेश में लागू नहीं होंगे DMRC के रूल - Punjab Kesari
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Liquor Rule in Metro: शराबियों पर सख्त हुई हरियाणा सरकार, प्रदेश में लागू नहीं होंगे DMRC के रूल

शराबियों को हरियाणा सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। बता दें जहां एक तरफ दिल्‍ली मेट्रो रेल

शराबियों को हरियाणा सरकार ने  एक बड़ा झटका दिया है। बता दें जहां एक तरफ दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने मेट्रो में सफर के दौरान लोगों को 2 बोतल तक ले जाने की छूट दी है।तो वहीं इस शराब को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने फैसला लिया है दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। हरियाणा में दिल्ली या यूपी से शराब मेट्रो में शराब की बोतले लाने पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल लागू होंगे। 
कोई भी शख्स दूसरे स्टेट से हरियाणा में शराब नहीं ला सकता 
आपको बता दें हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल के अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लाकर हरियाणा में एंट्री करता है तो उसपर हरियाणा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। DMRC ने हाल ही में नियम बदलते हुए फैसला लिया था कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ व्यक्ति यात्रा कर सकते है। दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों में भी आती है, लेकिन जब व्यक्ति जब शराब के साथ हरियाणा में एंट्री करेगा तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा।
मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही नहीं 
बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा आबकारी नियम ही लागू होंगे।इस मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का कहना है कि दूसरे राज्य से एक भी बोतल नहीं लाई जा सकती।इससे पहले दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नियमों को लेकर हरियाणा महिला आयोग पहले भी विरोध जता चुका है। अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।