चंडीगढ : हरियाणा की मनो: सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक मे विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़े फैसले लिये। मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में चेयरमैन का चुनाव अब नगर निगमों के मेयर के चुनाव की तर्ज पर सीधे मतदान से होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में पात्र मतदाताओं द्वारा सीधा करवाया जाएगा।
अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि हाउस ऑफ द पीपल तथा किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को नगर निगम की तरह इस चुनाव तथा उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में मतदान का अधिकार नहीं होगा। उधर सरकार का अंतिम विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र दो अगस्त से बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 व 6 अगस्त को विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल सकती है।
विधानसभा के मानसून सत्र मे खट्टर सरकार 2 दर्जन से अधिक बिल सदन में पेश कर उन्हें म पास करना चाहती है। सत्र के तुंरत बाद ही खट्टर सरकार लोकसभा चुनाव की तरह अपने विजय रथ पर सवार होकर विजयी पथ पर चल पडेगी। इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त या पालिका अधिनियम की धारा 25 में वर्णित किसी भी बैठक के बजाय छ: महीने में एक बार कम से कम तीन दिन का सत्र बुलाया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 52 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।