हरियाणा HC के जज ने किया पिंटो परिवार की याचिका सुनवाई से इंकार - Punjab Kesari
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हरियाणा HC के जज ने किया पिंटो परिवार की याचिका सुनवाई से इंकार

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हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न हत्या मामले में पिंटो परिवार की जमानत की याचिका की सुनवाई करने से हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंकार कर दिया है। न्यायाधीश ए बी चौधरी ने आज इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि वह पिंटो परिवार व्यकितगत रूप से पहले से जानते हैं। न्यायाधीश चौधरी के सुनवाई से इंकार करने के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल के पास जायेगा जो इसे सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे।

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गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की 8 सितम्बर को स्कूल के शौचालय में हुई हत्या का आरोप विद्याालय के एक बस के कंडक्टर अशोक कुमार पर है। वह पुलिस की गिरफ्त में है। पहले अपना बयान कबूलने वाला अशोक कुमार कल अदालत के समक्ष मुकर गया था और पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया था। फिलहाल वह 29 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में स्कूल के क्षेत्रीय प्रमुख और मानव संसाधान विकास के प्रमुख भी 29 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में है।

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रेयान स्कूल के मालिकों आगस्टाइल पिंटो, उनके पिता फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। बम्बई उच्च न्यायालय भी तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुका है। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आम्र्स कानून की धारा 25़, किशोर न्याय कानून की धारा 75 और पोक्सो कानून की धारा 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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हरियाणा सरकार ने प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर की मांग पर यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की घोषणा की है। दस दिन के बाद स्कूल कल गुरुग्राम प्रशासन की निगरानी में खुला था किंतु अभिभावकों की बच्चों की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए इसे फिर 25 सितम्बर तक के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम प्रशासन फिलहाल तीन महमाह के लिए स्कूल का प्रबंधन देख रहा है और उसने 23 सितम्बर को अभिभावक और अध्यापकों की बैठक बुलाई है।

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