आयकर विभाग ने हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई का गुरुग्राम में स्थित 150 करोड़ रुपए का एक होटल ‘बेनामी’ सम्पत्ति के तौर पर जब्त कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग की दिल्ली बेनामी निषेध इकाई ने होटल सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे।
उन्होंने बताया कि बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ कर चोरी के आरोपों के चलते इस साल जुलाई में व्यापक स्तर पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार यह बेनामी संपत्ति ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है। इस कंपनी में 34 फीसदी शेयर एक फ्रंट कंपनी के नाम पर हैं, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआई) में रजिस्टर्ड है। साथ ही यह संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट होती है। जांच में सामने आया है कि ये बेनामी संपत्ति कुलदीप बिश्नोई और चंदर मोहन की है।
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गौरतलब है कि जुलाई में आयकर विभाग ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का पता चला था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने यह जानकारी दी थी।