किसानों के 'दिल्ली कूच' आह्वान पर अंबाला में 14-17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद - Punjab Kesari
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किसानों के ‘दिल्ली कूच’ आह्वान पर अंबाला में 14-17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद

अंबाला में इंटरनेट बंद, किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान का असर

हरियाणा सरकार ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच किसान संगठनों द्वारा “दिल्ली कूच” आह्वान के बाद गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून-व्यवस्था व्यवधान को रोकने के लिए 14-17 दिसंबर तक अंबाला जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। 14 दिसंबर, सुबह 6:00 बजे से लेकर 17 दिसंबर, रात 11:59 बजे तक, ये प्रतिबंध डांगडेहरी, लोहगढ़ और सद्दोपुर सहित कुछ खास गांवों पर लागू होंगे।

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14-17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद

किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाण सरकार ने अंबाला में इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है इंटरनेट सेवा 14-17 दिसंबर तक बंद रहेगी। व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग संचार, वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड जैसी आवश्यक सेवाएं शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए लोगों की असुविधा को कम करने के लिए अप्रभावित रहेंगी।

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किसानों के ‘दिल्ली कूच’ आह्वान

हरियाणा के अधिकारियों ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, “कुछ किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर, जिला अंबाला के क्षेत्र में तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है।” “भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला अंबाला में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जिसे सोशल मीडिया, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा सकता है,” इसमें कहा गया है।

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गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकना

आदेश में कहा गया है, “मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ की सुविधा और लामबंदी के लिए, जो आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जानमाल की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम (3) के साथ पढ़ा जाएगा, मैं, गृह सचिव, हरियाणा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश देता हूं।

इन इलाकों में इंटरनेट बंद

हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।” इसमें कहा गया है, “यह आदेश जिला अंबाला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, छोटी घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू के क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है।”

(News Agency)

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।