रोहतक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रपाल गोयल की अदालत ने एक युवती के अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बीस बीस साल की कैद व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने गैंगरेप किया था।
इस मामले में शहर पुलिस ने तीनो आरोपियो के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया था और मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस के अनुसार शहर की एक कालोनी निवासी अपनी बहन के घर रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती ने शहर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आठ मार्च 2017 को वह पडोस में रहने वाले अपने परिचित के घर जा रही थी, इसी दौरान कलानौर निवासी सागर व दो अन्य युवक आए और उसे जबरदस्ती उठा ले गए।
तीनो युवक उसे सुमसान जगह पर ले गए, जहां पर उसके साथ गैंगरेप किया और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। आरोपी उसे घायल अवस्था में जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर सागर व अन्य दो युवको के खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि सागर के साथ उसके दोस्त मदीना निवासी धमेन्द्र व जाटीकला निवासी अनिल था, जिन्होंने युवती को अगवा किया था।
शहर पुलिस ने तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामला उसी दिन से अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रपाल गोयल की अदालत ने दोनो पक्षो की दलील सुनने के बाद साक्ष्यो के आधार पर तीनो आरोपियो को मामले में दोषी ठहराया और उन्हें बीस बीस साल की कैद व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी।
(मनमोहन कथूरिया)