एचसीएस अधिकारी संदीप को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत - Punjab Kesari
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एचसीएस अधिकारी संदीप को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत

हरियाणा सरकार द्वारा निलंबित किये एचसीएस अधिकारी संदीप सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा निलंबित किये एचसीएस अधिकारी संदीप सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संदीप सिंह के निलंबन पर रोक लगा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। बता दें कि नारनौल में ग्रीवेंस की बैठक में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने एचसीएस संदीप सिंह पर आपत्तिजनक निजी टिप्पणी की थी। जिसके बाद संदीप सिंह ने नारनौल में विपुल गोयल पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया हुआ है संदीप सिंह ने एडवोकेट प्रभजीत सिंह सुल्लर के जरिये 1 अक्तूबर को उन्हें निलंबित किये जाने के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा है कि उनका निलंबन किसी डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट के कारण नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनैतिक रंजिश के चलते ही किया है।

दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि वह महेंद्रगढ़ के कनीना में एस.डी.ओ. (सिविल) के पद पर कार्यरत थे । उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने 15 और 16 सितंबर को स्टेशन लीव ली थी उसके बाद 17 और 18 को उन्होंने केजुएल लीव ली थी इसके बाद भी पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने महेंद्रगढ़ के डी.सी. को पत्र लिख दो दिन की और लीव ले ली। याचिका में बताया गया कि इसी दौरान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 20 सितंबर डिस्ट्रिक ग्रीवांस कमेटी की बैठक हुई बैठक में राज्य के उद्योग मंत्री विपुल गोयल चेयरमैन थे इस बैठक का अजेंडा उन्हें नहीं भेजा गया और न ही इसका विभाग से कोई संबंध था बैठक के अजेंडे के आइटम नंबर-14 में एक शिकायत कनीना म्युन्सिपल कमेटी की थी जब यह मुद्दा उठा तो म्युन्सिपल कमेटी सचिव मौजूद नहीं था इस पर मंत्री को गुस्सा आया और उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में पूछा तो वहां मौजूद एक भाजपा समर्थक ने कहा कि याचिकाकर्ता का पिता पूर्व मंत्री है इस पर मंत्री ने उनके पिता को कई अपशब्द कहे और डी.सी. को मौखित आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को चार्जशीट किये जाने को कहा गया।

हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना याचिका पर सुनवाई से इंकार

जब याचिकाकर्ता को पता चला कि मंत्री ने उनके पिता और उनको अपशब्द कहे हैं तो उन्होंने 27 सितंबर उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया याचिकाकर्ता के अनुसार पहले तो डिस्ट्रिक ग्रीवांस कमेटी का अपना कई संवैधानिक अस्तित्व ही नहीं है ऐसे में इसकी बैठक में उन्हें चार्जशीट किया जाना पूरी तरह से अवैध है दूसरी बात यह की वह इस दौरान अवकाश पर थे जिसके बारे में डी.सी. को पूरी जानकारी थी बावजूद इसके 1 अक्तूबर को याचिकाकर्ता को निलंबित किये जाने के आदेश जारी कर दिए गए यह सब सिर्फ राजनैतिक रंजिश के चलते ही किया गया है एक तो याचिकाकर्ता ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर दिया है और फिर याचिकाकर्ता का पिता पूर्व मंत्री रहा है।

(आहूजा)

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