राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग - Punjab Kesari
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राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग

साध्वी यौनशोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित

पंचकूला : साध्वी यौनशोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित कृष्ण लाल ने विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका लगाई है। इसमेें उसनेे मांग की है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में वह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहता। बचाव पक्ष ने कहा कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहले ही दो मामलों में जगदीप सिंह सजा सुना चुके हैं, इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई कराना चाहते हैं। 
इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका में जो बातें कही हैं उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया है और मामले में जानबूझकर देरी करवाने की बात कही है।साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे दोषी गुरमीत राम रहीम पर चल रहे डेरा के मैनेजर रंजीत मर्डर मामले ने आज पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बाकी आरोपित प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में आज फाइनल बहस शुरू होनी थी जोकि नहीं हो पाई। 
आज की सुनवाई में बचाव पक्ष ने विशेष सीबीआई कोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिका लगाकर बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट से मांग की कि वे इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में नहीं करवाना चाहते। बल्कि किसी और कोर्ट में करवाना चाहते हैं। बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका पर सीबीआई विशेष कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है।मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर 2019 को होगी। गौरतलब है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है। 
दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें पेश करने के बाद अब फाइनल बहस शुरू होने वाली है, परंतु शनिवार को अचानक बचाव पक्ष की ओर से याचिका लगाकर जज बदलने की मांग उठा दी गई। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि एक आरोपित कृष्ण लाल की ओर से याचिका लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई के विशेष जज को रंजीत मर्डर केस में बदलने के लिए कहा था। इस पर सीबीआई ने जवाब देते हुए याचिका में कहीं की बातों को पूरी तरह झूठा करार दिया।

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