कोर्ट ने राम रहीम सहित 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 31 लाख रुपये का भी लगाया जुर्माना - Punjab Kesari
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कोर्ट ने राम रहीम सहित 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 31 लाख रुपये का भी लगाया जुर्माना

रणजीत सिंह हत्याकांड के 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा

रणजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा सुनाने से पहले पंचकूला जिले में धारा-144 लागू की गई
इससे पहले राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई।

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अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे।
सीबीआई ने कोर्ट से की थी मौत की सजा की मांग 
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं, खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था।

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सीबीआई ने डेरा प्रमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़ित ने उसे भगवान की तरह माना और आरोपी ने उसके खिलाफ अपराध किया। ऐसे में सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अधिकतम सजा की मांग की थी।

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