चंडीगढ : हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक व उनके समकक्ष कैडर वाले कर्मचारियों की तरह स्नातक व स्नातकोतर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान का लाभ देने को स्वीकृति प्रदान की है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि स्नातक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वेतन एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष 1,31,400 रुपये तथा 2000 रुपये मासिक विशेष भत्ते के साथ निर्धारित होगा जबकि स्नातकोतर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मामलें में यह 1,44,200 रुपये तथा 3000 रुपये मासिक विशेष भत्ते के साथ निर्धारित होगा।
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उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा उनका वर्तमान वेतनमान बना रहेगा। उन्होंने बताया कि जो प्रधानाचार्य अपने मुख्य शैक्षणिक पद में पुनग्र्रहणाधिकार पर रहेंगे उन्हें नोशनल पद्धोन्नति दी जाएगी जबकि वे प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य जो अपने सम्बंधित शैक्षणिक पद पर वापिस जाएंगे उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में दिए जाने वाले वेतनमान नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि यह स्वीकृति केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नात्तक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अलग-अलग वेतनमान उपलब्ध करवाने की दृष्टिगत प्रदान की गई है।
(आहूजा)