हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलेगा। वर्तमान में वर्दी भत्ते के रूप में हर महीने 440 रुपये वेतन के साथ दिए जा रहे हैं। अप्रैल से नया नियम लागू होगा, जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये तक का भुगतान एक साथ किया जाएगा।
मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को पांच लाख रुपये बढ़ा दिया है। अभी तक जहां 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिल रही थी, वहीं पहली जनवरी से 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिल सकेगी। इस तरह ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि शहर और कस्बों में वर्षों पहली बसी कॉलोनियों को अब समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इससे बड़ी राहत मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। विधि एवं विधायी विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके नियमन से संबंधित है।