चंडीगढ़: मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के ऐच्छिक अनुदान की सीमा बढ़ाने का स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यों की गति बढ़ाने तथा बढ़ती लागत के दृष्टिगत लिया गया है।
हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्रियों के ऐच्छिक अनुदान की सीमा 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई है। इसी प्रकार, हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा राज्य मंत्रियों के संबंध में ऐच्छिक अनुदान की सीमा 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री के लिए ऐच्छिक अनुदान की सीमा 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ही रहेगी।
दादूपुर नलवी सिंचाई योजना के लिए 1019.2994 एकड़ भूमि को स्वीकृति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दादूपुर नलवी सिंचाई योजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई 1019.2994 एकड़ भूमि को डिनोटिफाई करने के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। शुरूआत में दादुपुर नलवी योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई थी और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में सिंचाई और भूजल की रिचार्जिंग के लिए 13.00 करोड़ रुपये की लागत के साथ इस परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी थी।
(ग्रुप-सी)सेवा नियम, 2016 में संशोधन के एक प्रस्ताव को स्वीकृति
बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी)सेवा नियम, 2016 में संशोधन के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी)सेवा नियम, 2016 में फायर आप्रेटर के पद की नामावली को फायर आप्रेटर-कम-ड्राइवर के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इस पद की शैक्षणिक योग्यताओं में अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम की योग्यता जोड़ी गई है। फायर आपे्रटर को आवश्यकता अनुसार ड्राइवर और अग्निशमन से संबंधित ड्यूटी देनी होती हैठ्ठ इसलिए उसे अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
(आहूजा)