नोटा से कम वोट मिलने पर पुन: चुनाव नहीं लड़ सकेंगे उम्मीदवार - Punjab Kesari
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नोटा से कम वोट मिलने पर पुन: चुनाव नहीं लड़ सकेंगे उम्मीदवार

उम्मीदवारों के मत ‘नोटा’ के मतों से कम आए तो चुनाव रद्द होगा तथा नए सिरे से चुनाव

हरियाणा चुनाव आयोग ने देश में अपनी तरह के एक अनूठे फैसले के तहत राज्य के पांच नगर निगमों और दो नगरपालिकाओं के लिये 16 दिसम्बर को प्रस्तावित चुनावों के दौरान अगर किसी वार्ड में सभी उम्मीदवारों के मत ‘नोटा’ के मतों से कम आए तो चुनाव रद्द होगा तथा वहां पुन: चुनाव कराया जाएगा तथा इसमें चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार पुन: अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि इस बार के इन चुनावों में ईवीएम पर ‘नोटा’ बटन का भी प्रावधान होगा। जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता है वह ‘नोटा’ बटन दबा सकता है। अगर किसी वार्ड के चुनाव परिणाम में पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों के मत ‘नोटा’ के मतों से कम आए तो चुनाव रद्द होगा तथा नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा तथा इसमें चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार पुन: चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह नियम महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर भी लागू होगा।

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उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने फेक न्यूज या सछ्वाव को बिगाड़ने वाली कोई खबर पोस्ट डाली तो उसके खिलाफ आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने कई प्रकार के और नए कदम भी उठाये है। राज्य के कुछ नगर निगमों में 16 दिसम्बर को चुनाव होंगे।

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